आदित्य सुरजेवाला ने नगरपालिकाओं, नगर परिषद व पंचायतों में बीसीए व बीसी बी के लिए 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव किया पेश
Aditya Surjewala Presented a Proposal in the Assembly
आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार बीसी ए व बीसी बी को सिर्फ वोट के लिए कर रही इस्तेमाल लेकिन उन्हें आरक्षण देने को लेकर गिन रही सिर्फ आधा।
चंडीगढ़, 18 नवंबर 2024: Aditya Surjewala Presented a Proposal in the Assembly: आदित्य सुरजेवाला ने नगरपालिकाओं, नगर परिषद व पंचायतों में बीसीए व बीसी बी के लिए 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार बीसी ए व बीसी बी को सिर्फ वोट के लिए तो इस्तेमाल कर रही है लेकिन उन्हें आरक्षण देने को लेकर सिर्फ आधा ही गिन रही है।
विधायक आदित्य सुरजेवाला ने सदन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर पंचायत में बैकवर्ड समाज पंच की सीट 1994 में आरक्षित की थी। यह सेक्शन 10 (6) के माध्यम से किया गया था। हरियाणा में मेंबर पंचायत बैकवर्ड कलास आरक्षण तब से चला आ रहा है। यह सही है कि बदलते समय के साथ इस आरक्षण को बैकवर्ड कलास की जनसंख्या के हिसाब के अनुरूप करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मैं यह संशोधन प्रस्ताव धारा 9 (4ए) में इसलिए प्रस्ताव कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा सरकार बीसी-ए और बीसी-बी के साथियों के साथ अन्याय कर रही है। मेरा मानना है कि सदस्य पंचायत में बीसी-ए और बीसी-बी का आरक्षण कुल जनसंख्या में से बीसी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मौजूदा संसोधन आरक्षण बीसी समाज की जनसंख्या को आधी मानकर यानि 50% काटकर तय की है। यह पिछड़ा वर्ग से न्याय नहीं हो सकता। इसलिए मैं सेक्शन 9 (4A) में यह संशोधन का प्रस्ताव पेश करता हूँ।
Substitute the words "..., the same proportion to the total number of wards in that Gram Panchayat as the proportion of population of Backward Classes (B) is to the total population in that Gram Sabha area ..." in place of and by deleting the words "..., the same proportion to the total number of wards in that Gram Panchayat as one-half of the percentage of population of Backward Classes (B) to the total population in that Gram Sabha area ..."
आदित्य ने कहा कि समय आ गया है कि पंचायतों में भी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का फायदा दिया जाए। इसलिए मैं सेकशन 10 (4A) के पहले प्रस्ताव को समाप्त कर यह प्रस्ताव पेश करता हूँ:-
"Provided that the reservation for Backward Classes 'A' and 'B' shall never be less than 27% of the total wards to be filled by direct election in that Gram Panchayat."
आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली बार साल 1994 में हर नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाओं पिछड़ा वर्ग में के लिए 2 सीटें आरक्षित की थीं। यह सेक्शन 10 (4) में 9 मार्च 1994 को संसोधन कर किया था। संशोधन अधिनियम 1994 का अधिनियम क्रमांक 3 था। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तब से चला आ रहा है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम व नगर परिषद के स्वरुप नगर परिषद में भी BC-B व BC-A की जनसंख्या को कुल जनसंख्या के अनुपातमें आधा गिना जा रहा है। यह पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय है। इसीलिए मैंने सेक्शन 11 (4A) में यह प्रस्ताव पेश किया है:
(I). Substitute the words "..., the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Corporation as the population of Backward Classes 'B' is to the total population in that Corporation ..." in place of and by deleting the words "..., the same proportion to the total number of seats in that Corporation as one-half of the proportion of Backward Classes 'B' population to the total population in that Corporation ..."
इसी प्रकार से BC-A व BC-B को नगर निगम में भी 27% आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़ा वर्ग को यह आरक्षण न देना उनके साथ घोर अन्याय होगा।
इसीलिए मैंने सेक्शन 11 (4A) (a) के पहले प्रस्ताव को समाप्त कर 27% आरक्षण देने वाले नए प्रस्ताव को संसोधन के तौर पर पेश किया है। यह प्रस्ताव है:-
"Provided that the reservation for Backward Classes 'A' and 'B' shall never be less than 27% of the total seats to be filled by direct election in Corporation."
आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा स्पीकर और सदन से अनुरोध किया कि ये प्रस्ताव मंजूर किए जाएं।